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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया को हायर नहीं कर पाएगा UIDAI

यूआईडीएआई ने आधार योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत से कहा था कि वह आधार कार्ड धारक नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर नहीं रखना चाहता.

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