
लोकपाल कानून बनने से पहले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति डीएसपीई एक्ट के तहत की जाती थी. इसी एक्ट के तहत सीवीसी, कैबिनेट सचिव और गृह सचिव की नियुक्ति की जाती थी. पीएमओ और एमएचए की आपस में रजामंदी के बाद इन लोगों की नियुक्ति होती रही है.
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