रमजान के महीने में जल्दी मतदान कराने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि रमजान के महीने में मतदान का समय सुबह सात बजे से बदलकर पांच बजे कर दिया जाए।
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