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निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेज एकमुश्त नहीं ले सकेंगे शिक्षण शुल्क, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश

हॉस्टल शुल्क 1.50 लाख वार्षिक लेने के निर्देश, सिक्योरिटी राशि अधिकतम तीन लाख निर्धारित।

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