स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से बनाए जा रहे मसौदे (Bill) के मुताबिक अस्पताल (Hospital) में डॉक्टरों (Doctor) और स्वास्थ्यकर्मियों से मारपीट करने वाले लोगों को जेल जाने के साथ 2 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
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