सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) की इस दलील को खारिज कर दिया कि रामलला विराजमान की ओर से दायर याचिका (Petition) बेवक्त है क्योंकि घटना 1949 की है और याचिका 1989 में दायर की गई है.
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