जिन्होंने ओएमआर शीट (OMR Sheet) में उत्तर देने के तरीके में गलती की है, ऐसे अभ्यर्थियों की याचिका हाईकोर्ट (HC) ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि जो ओएमआर सीट पर दिए निर्देशों को समझ नहीं सकता, वह सहायक अध्यापक बनने के योग्य नहीं है.
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