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क्‍या इनकम टैक्‍स रिफंड के लिए दे सकते हैं एक से ज्‍यादा बैंक अकाउंट?

आईटीआर (ITR) दाखिल करने के बाद अगर कोई रिफंड (Income Tax Refund) बनता है तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) उसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है. इसके लिए उस बैंक अकाउंट (Bank Account) का प्री-वैलिडेट (Pre-Validate) होना जरूरी है, जिसमें आप रिफंड ट्रांसफर कराना चाहते हैं.

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