google.com, pub-7526215507407512, DIRECT, f08c47fec0942fa0 अगर आपके पास दो या ज्‍यादा घर हैं तो इन फॉर्म से दाखिल नहीं कर सकते ITR

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अगर आपके पास दो या ज्‍यादा घर हैं तो इन फॉर्म से दाखिल नहीं कर सकते ITR

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी नए इनकम टैक्‍स रिटर्न फार्म (ITR Forms) में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. पहले अगर पति-पत्‍नी संयुक्‍त तौर पर खरीदे गए म‍कान या फ्लैट में रहते हैं तो वे आईटीआर-1 और 4 के जरिये रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते थे. बदलाव के बाद ऐसे दंपती इन्‍हीं दोनों फॉर्म से रिटर्न भर सकते हैं.

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