google.com, pub-7526215507407512, DIRECT, f08c47fec0942fa0 High Court का फैसला, 3 किस्‍तों में फीस का 70% पेमेंट ही ले सकेंगे निजी स्‍कूल

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High Court का फैसला, 3 किस्‍तों में फीस का 70% पेमेंट ही ले सकेंगे निजी स्‍कूल

निजी स्कूलों को कोरोना काल (COVID-19) में फीस वसूली (Fee collection) के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वे अपनी टोटल फीस का 70 प्रतिशत पेरेंट्स से तीन किस्तों (Three installments) में चार्ज कर सकते हैं.

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