अगर किसी के पास एक से अधिक पैन है तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. अगर आपके पास गलती से पैन कार्ड एक से अधिक है तो आप एक PAN कार्सड को तुरंत सरेंडर (PAN Card Surrender) कर दें. आइये आपको बताते हैं कि कैसे आप पैन को सरेंडर कर सकते हैं.
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