google.com, pub-7526215507407512, DIRECT, f08c47fec0942fa0 MF हाउस मनमर्जी से नहीं कर पाएंगे इंटर स्‍कीम ट्रांसफर, SEBI ने सख्त किए नियम

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MF हाउस मनमर्जी से नहीं कर पाएंगे इंटर स्‍कीम ट्रांसफर, SEBI ने सख्त किए नियम

कैपिटल मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) के मुताबिक, इंटर स्‍कीम ट्रांसफर (IST) या इसके जैसी किसी भी योजना पर विचार करने से पहले बाजार उधारी का इस्तेमाल करना फंड मैनेजर के विवेक पर आधारित होगा, लेकिन फंड मैनेजर्स को यूनिट होल्डर्स के हित को ध्यान में रखना होगा. सेबी ने म्‍यूचुअल फंड निवेशकों (Mutual Fund Investors) के हितों की रक्षा के लिए इंटर स्‍कीम ट्रांसफर के मानकों को सख्‍त कर दिया है.

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