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तबलीगी जमात में आए लोगों को आश्रय देना अपराध कैसे? हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछे कड़े सवाल

Delhi High Court: दिल्ली में तबलीगी जमात 2020 में हिस्सा लेने वाले विदेशी नागरिकों (foreign nationals) को आश्रय देने वालों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहीं दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की जज जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि तबलीगी जमात में भाग लेने वालों ने लॉकडाउन लागू होने से पहले शरण मांगी थी. आवागमन को प्रतिबंधित करने के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर उन पर कोई आरोप नहीं है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने ने कहा अचानक लॉकडाउन लागू हो जाने पर व्यक्ति कहां जाएगा. यहां क्या अपराध हुआ है? क्या मध्य प्रदेश के निवासियों के दिल्ली की किसी मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारे में ठहरने पर कोई प्रतिबंध है. वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी ठहर सकते हैं. क्या इस प्रकार का कोई नोटिस था कि जो भी (उनके साथ) रह रहा था, उसे हर कोई बाहर निकाल देगा.

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जो बदला लेने की....

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