Bihar News: राज्य के कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि अगर मंदिर और मठ 15 जुलाई तक बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद में अपना पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं तो सरकार को मजबूरन अन्य प्रशासनिक विकल्प तलाशना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को मंदिरों, मठों और न्यासों की सभी संपत्ति की जानकारी 15 दिन के भीतर बीएसआरटीसी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी
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