साल 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों के संविदा पदों को सरकारी नौकरियों में बदला नहीं किया जाएगा जब तक कि वे टीईटी को पास नहीं करते.
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