ढाई साल पहले डीटीसी बस की टक्कर से जान गंवाने वाले सेना के जवान के आश्रितों को दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 1.17 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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