उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत संदेह के आधार पर किसी को भी हिरासत में रखने का अधिकार दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिया है।
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