विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि कपड़ा निर्यात (Cloth Export) के संबंध में 13 जुलाई के नोटिफिकेशन को संशोधित किया गया है. अब सिर्फ मेल्ट ब्लोन कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं, फेस मास्क और पीपीई किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले बिना बुने कपड़ों (Special Cloth) के निर्यात की अनुमति होगी.
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